होशंगाबाद न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग ने सक्षम प्राधिकारी से बिना अनुमति प्राप्त कर मुरम खनिज के अवैध उत्खनन के प्रकरण में अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी कमल भारद्वाज आत्मज सुन्दरलाल निवासी इटारसी जिला होशंगाबाद द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इटारसी के पारित आदेश से परिवेदित होकर आयुक्त न्यायालय नर्मदापुरम् संभाग में अपील प्रस्तुत की गई थी।
आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग रजनीश श्रीवास्तव ने उक्त प्रकरण में समस्त पक्षो की सुनवाई पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा जाकर अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी को 25 लाख रूपए का अर्थदण्ड जारी आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2020 से अधिकतम एक माह की अवधि में भरना होगा। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी कमल भारद्वाज के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी इटारसी के समक्ष खनिज निरीक्षक द्वारा 4 नवम्बर 2016 को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत प्रकरण में अवगत कराया गया था कि ग्राम नजरपुरा तहसील इटारसी के किरतगढ़ रेल्वे स्टेशन के पीछे मुरम खनिज मात्रा 1 हजार घनमीटर व्यापार के उद्देश्य से अनावेदक कमल भारद्वाज द्वारा किया जाना पाया गया था तथा अवैध खनिज की रायल्टी 50 रूपए प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी राशि 50 हजार रूपए व अवैध खनिज का बाजार मूल्य 250 रूपए प्रति घनमीटर की दर से 2 लाख 50 हजार रूपए मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53-5 के अंतर्गत अवैध खनिज के बाजार मूल्य के 10 गुना प्रस्तावित प्रश्मन राशि 25 लाख रूपए अर्थदंड प्रस्तावित किये जाने हेतु दस्तावेजो के साथ प्रकरण तैयार किया गया। अनावेदक के विरूद्ध 8 जनवरी 2020 को 25 लाख रूपए का अर्थदंड अधिरोपित किये जाने के आदेश से परिवेदित होकर अपीलार्थी द्वारा आयुक्त न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। आयुक्त नर्मदापुरम् रजनीश श्रीवास्तव द्वारा अपील अस्वीकार करने का आदेश 27 अक्टूबर 2020 को जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर अपील अस्वीकार की जाती है। आदेशित किया गया है कि आदेश पारित दिनांक से अधिकतम एक माह की अवधि में नियमानुसार उल्लेखित वसूली राशि 25 लाख अपीलार्थी से वसूली उपरांत शासकीय मद में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट
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