नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को
नर्मदापुरम /09,मई,2022/ नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा गौतम भट्ट ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि नेशनल लोक अदालत में मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग ने विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में राजीनामें पर उपभोक्ताओ को पृथक-पृथक दरों में छूट प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अनुसार प्रीलिटिगेशन स्तर पर यानी ऐसा मामला जो अभी न्यायालय में दर्ज नही हुआ है, उस मामले में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरन से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिश की छूटी , न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान के चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राश पर 100 प्रतिशत छूट की जावेगी। विभाग द्वारा आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत देय आंकलितसिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता का विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उनके नाम पर किसी अन्य संयोजन के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध यदि कोई बकाया राशि हो तो पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/ अदालतो में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को छूट प्राप्त नही होगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। यह छूट 14 मई 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में समझौता करने के लिए लागू रहेगी। अपराध यामन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।